पानीपत। जजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियान का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए हैं। मामले में हिसार की एक महिला ने केस दायर किया था, जिसमें आरोप है कि जजपा नेता ने उससे शादी की है और जब वह गर्भवती हुई तो उसे छोड़ दिया गया। यह मामला 10 साल से कोर्ट में विचाराधीन है। अब चुनाव से पहले हाईकोर्ट के आदेश से जजपा नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्होंने इसे षडयंत्र करार देते हुए डीएनए टेस्ट के लिए तैयार होने की बात कही है। विदित हो कि देवेंद्र कादियान समालखा विधानसभा क्षेत्र से जजपा के टिकट पर चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं।
महिला ने शिकायत में बताया है कि देवेंद्र कादियान ने 16 अप्रैल 2003 को उसके कटरा में शादी की थी। इसके बाद वे पति-पत्नी की तरह गुरुग्राम में एक साथ रहे। फिर वे मुंबई चले गए। आरोप है कि गर्भवती होने के बाद दोनों के बीच लगातार तनाव और झगड़ा रहने लगा। उसने 20 जून 2005 को हिसार में बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद देवेंद्र ने उसे अपनाने से इंकार कर दिया और मारपीट कर घर से निकाल दिया। वह अपने बच्चे के साथ हिसार में पैतृक घर में रहने लगी। महिला ने बताया कि 2011 में देवेंद्र ने उसे फिर छोड़ दिया था और वह देश से बाहर चला गया। 2014 में वापस लौटा तो उसने फिर देवेंद्र कादियान से संपर्क किया। इस बाद देवेंद्र ने विवाह होने और बच्चे को भी अपनाने से इंकार कर दिया। थक हारकर महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर देवेंद्र कादियान का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। लंबी सुनवाई के बाद 27 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने देवेंद्र कादियान का डीएनए टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं।